PAN-Aadhaar Link: न डेडलाइन की फिक्र, न जुर्माने की चिंता, इन लोगों को नहीं कराना पैन को आधार से लिंक
PAN Aadhaar Link: पैन-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता के बावजूद देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनको इस अनिवार्यता से छूट मिली हुई है. आइए जानते हैं कि आधार-पैन लिंक करने की जरूरत किन लोगों को नहीं है.
PAN Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए बस कुछ घंटे रह गए हैं. 30 जून, 2023 तक देश में हर पैन कार्डहोल्डर को अपना Permanent Account Number आधार से लिंक कराना है. वर्ना 1 जुलाई, 2023 से ऐसे पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को आगाह किया है कि बिल्कुल ध्यान से अपना पैन आधार से लिंक करा लें.
पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के अनुसार देश में हर उस शख्स को जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक Permanent Account Number यानी PAN अलॉट किया गया था और जो आधार नंबर पाने के भी पात्र है, उसे पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए आधार नंबर की जानकारी देगा. दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को 30.06.2023 तक लेट फीस पेमेंट के साथ अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा.
लेकिन कुछ लोगों को मिली हुई है छूट
पैन-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता के बावजूद देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनको इस अनिवार्यता से छूट मिली हुई है.
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
आधार-पैन लिंक करने की जरूरत उन लोगों को नहीं है जो:
असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहते हैं;
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार नॉन-रेजिडेंट हैं;
पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु के रहे हों; या
भारत के नागरिक नहीं हैं.
आधार लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा?
Income Tax Act, 1961 के अनुसार जो पैन कार्डहोल्डर्स छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो अब अगर 30 जून, 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से इनएक्टिव हो जाएगा.
(i) वो अपने इनएक्टिव पैन का इस्तेमाल करके आईटीआर फ़ाइल नहीं कर पाएंगे.
(ii) पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं किए जा सकेंगे.
(iii) ऐसे रिफंड भी जो पेंडिंग हैं, वो इस पैन पर जारी नहीं किए जाएंगे. पैन के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती.
(iv) पैन इनएक्टिव हो गया है तो टैक्स भी हाई रेट पर कटेगा.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
06:22 PM IST